देहरादून- विधानसभा बजट सत्र के चलते विधानसभा व इसकी 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू कर दी गई है। धारा-144 लागू होने से कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार, लाठी, हाॅकी, तलवार या धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविंद पांडेय ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी करने, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने, सरकारी भवनों पर नारे लिखना, सांप्र्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा व इसके आसपास पांच से अधिक लोगों का एक जगह एकत्रित होना प्रतिबंधित है। विधानसभा के आसपास बसों, ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
