नाबालिग से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, जानें मामला…

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चंपावत – चंपावत में पुलिस ने आमोड़ी क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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बृहस्पतिवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान चल्थी क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के तीसरे आरोपी योगेश थ्वाल पुत्र मोहन चंद्र थ्वाल निवासी कोट अमोड़ी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने संजय भट्ट पुत्र मनोहर दत्त भट्ट निवासी ग्राम लेक अमोड़ी और मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ रविश पुत्र स्वर्गीय शंकर दत्त भट्ट निवासी कोट अमोड़ी को घटना के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग (16) के भाई ने तहरीर देकर बताया कि आरोपी संजय, रविंद्र और योगेश ने उसकी बहन को बहला-फुसलाकर घर से बुलाकर जबरदस्ती अपने कैंटर यूके 05 सीए 1541 में बैठाया और छेड़छाड़ की। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग के भाई की तहरीर के आधार पर धारा 137 (2) 127 (2) 142 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया।

विवेचना के दौरान पीड़िता के धारा 180 बीएनएसएस के कथनों के आधार पर धारा 70 (2). 74 बीएनएस और 5/6,7/8 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। आरोपी संजय और रविंद्र को गिरफ्तार कर तीन जुलाई को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी और पीड़िता का भी मेडिकल बुधवार को करा लिया था। गिरफ्तारी टीम में निरीक्षक राधिका भंडारी, नरेंद्र सिंह नेगी, कांस्टेबल भावना जोशी शामिल रहे।

बारी-बारी से किया दुष्कर्म
पुलिस ने अनुसार तीनों आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर घर से बुलाकर अपहरण किया। फिर जबरदस्ती कैंटर में बैठाया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान अमोड़ी के ग्राम वासियों ने ट्रक के दरवाजे खोलने की कोशिश की तो मौका देखकर आरोपी योगेश थ्वाल ट्रक से कूदकर भाग गया। ट्रक में बैठे संजय और रविंद्र नाबालिग छात्रा को चंपावत की तरफ भागा ले गए।

रास्ते में पीड़ित नाबालिग छात्रा को धौन के गधेरे में उतार कर तीनों भाग गए। इसके बाद अमोड़ी के ग्रामीणों ने कैंटर का सेन कैंट क्षेत्र तक पीछाकर उन्हें रोक लिया। दोनों को ग्रामीण पकड़कर कोतवाली चंपावत लाए। पुलिस ने भाई की तहरीर आधार पर धारा 137 (2) 127 (2).142 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना एसआई राधिका भंडारी को सौंपी। विवेचक ने पीड़िता के धारा 180 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज किए। जिसमें पीड़िता नाबालिग छात्रा ने बताया कि आरोपी संजय और रविंद्र ने ट्रक के अंदर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। तीसरे आरोपी योगेश ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मकसद से छेड़छाड़ कर शरीर को गलत तरीके से छुआ। धारा 180 बीएनएसएस के कथनों के आधार पर धारा 70 (2).74 बीएनएस और 5/6,7/8 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई।

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