देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (एलटीसी) की शर्तों में बदलाव कर बड़ी राहत दी है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी रेल के साथ हवाई यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और सचिव वित्त का आभार व्यक्त किया है।
पहले एलटीसी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 5 दिन कर दी गई है। नए आदेशों के अनुसार, 5400 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे और अगर वे हवाई यात्रा नहीं करते हैं तो उन्हें रेल की प्रथम श्रेणी में सफर करने की अनुमति होगी, जबकि पहले उन्हें सिर्फ सेकंड एसी की सुविधा मिलती थी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित (AC 3-tier) में यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले उन्हें सिर्फ स्लीपर क्लास में यात्रा करनी पड़ती थी। अन्य श्रेणियों के लिए भी इसी तरह संशोधन किए गए हैं।