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उत्तराखंड में जमीनों की कीमत बढ़ने से विद्यालयों की भूमि पर माफिया की नजर, बढ़े अतिक्रमण के मामले।

देहरादून – उत्तराखंड में जमीनों की कीमत बढ़ने से हजारों विद्यालयों की भूमि पर भी माफिया की नजरें गड़ गई हैं। राज्य में अतिक्रमण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें 4891 विद्यालयों को भूमि दान में मिली थी, जो अब भी उनके नाम पर दर्ज नहीं है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों की भूमि से अतिक्रमण हटाने और विद्यालयों के नाम भूमि की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को तेज करें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर विद्यालय की भूमि उसके नाम पर दर्ज होनी चाहिए। जिन विद्यालयों के नाम पर जमीन नहीं है, उन्हें समग्र शिक्षा के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के तहत 591 और प्रारंभिक शिक्षा के 4300 विद्यालयों के नाम पर जमीन नहीं है। ये सभी विद्यालय भूमि दान में प्राप्त कर चुके हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। कुछ प्रकरणों में, भूमि स्कूल के लिए दान में दिए जाने के बावजूद नई पीढ़ी अब उस पर अपना हक जताने लगी है।

रजिस्ट्री के लिए नीति बनाई जाएगी

देहरादून में सचिवालय के पास स्थित एक सरकारी जूनियर हाईस्कूल की भूमि की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये थी, जिसे कानूनी दांव-पेंच में उलझाने के बाद स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, राज्य में लगभग 17,000 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें से अधिकतर विद्यालयों की भूमि की रजिस्ट्री करवा दी गई है।

जिन विद्यालयों के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री नहीं है, उनके रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ विद्यालय वन भूमि में स्थित हैं, जिनकी रजिस्ट्री के लिए भी एक नीति बनाई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।

आरएल आर्य, अपर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा ने कहा, “विद्यालयों को अतिक्रमण से मुक्त रखना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति दान में मिली स्कूल की जमीन पर अपना हक न जताए। देखा गया है कि तीन से चार पीढ़ी के बाद कुछ लोग स्कूल की जमीन पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं।”

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि आज शिक्षा निदेशालय में इस विषय पर विभागीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें स्कूल की भूमि की रजिस्ट्री के मामले की समीक्षा की जाएगी।

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