देहरादून : राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब प्रमोशन की चाह रखने वाले वे कर्मचारी जिनके विभाग में ऊपर का पद लंबे समय से खाली है और वे उस पद पर प्रमोशन के लिए निर्धारित अहर्ता का 50 फीसदी पूरा करते हैं, उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें पूरे सेवाकाल में एक बार प्रमोशन के मानकों में छूट दी जाएगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कई कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण की नियमावली लागू करने की मांग की थी। उनकी मांगों पर सरकार ने पहले इसे लागू किया था, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समयावधि तय की थी। अब कर्मचारियों की निरंतर मांग के बाद, सरकार ने इसे फिर से लागू किया है और अब इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जाएगी।
इस फैसले से उन कर्मचारियों को खास लाभ मिलेगा जिनके पद से ऊपर वाला पद लंबे समय से खाली है और वे उस पद के लिए 50 प्रतिशत अहर्ता पूरी करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पद के लिए पदोन्नति के लिए 10 साल की सेवा निर्धारित की गई है और वह पद रिक्त है, तो उस पद से नीचे के पद पर कार्यरत कर्मचारी सिर्फ पांच साल की सेवा में ही पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे।
हालांकि, यह छूट उन कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिलेगी जो प्रोबेशन अवधि में हैं।
प्रमोशन में शिथिलीकरण की यह मांग पूरी होने पर कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा, “हमारे अधिवेशन में इस मांग को प्रमुखता से रखा गया था और सरकार से शिथिलीकरण सेवा नियमावली को लागू करने की मांग की गई थी। हमें खुशी है कि अधिवेशन के बाद हमारी यह मांग मान ली गई।”