Thursday, February 26, 2026
Home राज्य उत्तराखण्ड रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो महीनें में करवाएं...

रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो महीनें में करवाएं चुनाव : हाईकोर्ट

नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराने को कहा है। बता दें कि मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाड़ली व रामपुर गुजर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था। बाद में सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से 6 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर इन दोनों गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि एक बार अगर कोई गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। इस विवाद के चलते अभी तक नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया है।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ad 1 Ad 2