Homeराज्यउत्तराखण्डनगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर.......

नगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर…….

नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की जमानत राशि से लेकर चुनावी खर्च की सीमा तक तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने बताया कि राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबर्द्धन ने बताया कि नगर प्रमुख, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 800 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 400 रूपये निर्धारित किया गया है।

इसके साथ ही नगर प्रमुख नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 12000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 6000 रूपये निर्धारित की गई है। नगर प्रमुख नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 16 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

उप नगर प्रमुख, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 400 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 200 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उप नगर प्रमुख नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 5000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 2500 रूपये निर्धारित की गई है। उप नगर प्रमुख नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

सभासद, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 400 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 200 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सभासद, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 4000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 2000 रूपये निर्धारित की गई है। सभासद, नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 500 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 250 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 6000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 3000 रूपये निर्धारित की गई है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 04 लाख रूपये(10 वार्ड तक) एवं 06 लाख रूपये(10 वार्ड से अधिक) निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 200 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 100 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सदस्य, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 1500 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 750 रूपये निर्धारित की गई है। सदस्य, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 60 हजार रूपये निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 200 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 100 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष, पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 3000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 1500 रूपये निर्धारित की गई है। अध्यक्ष, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 100 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 50 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सदस्य, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 600 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 300 रूपये निर्धारित की गई है। सदस्य, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 30 हजार रूपये निर्धारित की गई है।

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