Homeराज्यउत्तराखण्डउत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, निर्दलीय विधायक और पूर्व विधायक के बीच...

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, निर्दलीय विधायक और पूर्व विधायक के बीच गोलाबारी पर सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश…

नैनीताल  – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलाबारी और गाली-गलौज की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने इस घटना को देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन के रूप में शर्मनाक और अक्षम्य बताया। सरेआम हुई गोलीबारी और गाली-गलौज के वीडियो के राष्ट्रीय चैनलों और समाचार पत्रों में सुर्खियां बनने से उत्तराखंड की छवि पर असर पड़ने को लेकर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने चिंता जताई।

इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन न होने पर चिंता व्यक्त की, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के निर्देश दिए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार से शपथ पत्र के साथ आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही, उनके आपराधिक रिकॉर्ड और वीडियो क्लिप प्रस्तुत करने को कहा है।

#Uttarakhand #HighCourt #UmeshKumar #PranavSinghChampion #Haridwar #GunFiring #PoliticalViolence #LawAndOrder #CrimePrevention #CourtOrder #Devbhoomi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular