बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर नैनीताल में सख्ती: जांच शुरू…..

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीदने के लिए अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए जिला अधिकारी वंदना सिंह को निर्देशित किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की जांच करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।

हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी, परितोष वर्मा ने बताया कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य से बाहरी व्यक्तियों द्वारा किस-किस तहसील के अंतर्गत जमीन खरीदी गई है, इसकी जांच के लिए सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है।

परितोष वर्मा ने आगे कहा कि यदि खरीदी गई जमीनों का उद्देश्य, जिस पर उन्होंने खरीद की थी, के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उन सभी की रिपोर्ट जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे मामलों में सभी पर जेड ए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह कार्रवाई राज्य सरकार की भूमि खरीद के नियमों के प्रति सख्त रुख को दर्शाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है।

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