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31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का करा ले पंजीकरण,नहीं तो 20 हजार का लगेगा जुर्माना

31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का करा ले पंजीकरण,नहीं तो 20 हजार का लगेगा जुर्माना

ऋषिकेश । नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में 31 दिसंबर तक पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा। नगर निगम ने पंजीकरण शुरू कर दिया। पहले दिन पांच लोगों ने पंजीकरण कराया। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। ऐसा ना करने वालों पर 20 हजार का जुर्माना लगेगा।

नगर निगम की ओर से पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए बाइलाज बनाया है। जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को गंगा नगर के हनुमंतपुरम से कुत्तों के पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। महापौर शंभू पासवान, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल की मौजूदगी में पालतू कुत्तों के पंजीकरण का काम शुरू हुआ। इस दौरान पांच कुत्तों का पंजीकरण किया गया। 10 से अधिक लोगों ने कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए फार्म लिए। नगर आयुक्त ने बताया कि बाइलाज में दिए गए प्रविधानों के अंतर्गत पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुत्ता पालने वालों को अपने कुत्तों का पंजीकरण करना होगा। इसके लिए डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए जाने वाली गाड़ियों के जरिये भी जानकारी दी जाएगी। बुधवार से नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग में पंजीकरण फार्म मिलेंगे। इसके लिए 500 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण नहीं होगा। इन्हें पालने वालों पर बीस हजार का जुर्माना लगेगा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद संध्या बिष्ट, पशु चिकित्साधिकारी डा. अमित वर्मा, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित नेगी, सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल, राजेश, सन्नी, एकांत गोयल आदि मौजूद रहे।

यह बनाए गए हैं नियम

– तीन माह या उससे अधिक के पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य
– पालतू कुत्ते की नस्ल, रंग, लिंग आदि नगर निगम को बताना होगा
– पालतू कुत्ते को एंटी रैबीजरोधी वैक्सीन का प्रमाण पत्र देना होगा
– पालतू कुत्ते के पंजीकरण पर नगर निगम टोकन देगा, जो कुत्ते के गले में हमेशा रहेगा
– सार्वजनिक जगह पर बिना टोकन मिले पालतू कुत्ते को पंजीकरण रहित माना जाएगा
– टहलाने के दौरान पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल-मूत्र का त्याग कराने की मनाही होगी
– प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते को पालने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, पालने पर लगेगा जुर्माना

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