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हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर की सुनवाई, सरकार को 6 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश।

देहरादून – हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर हुए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसमें आपत्तियों के लिए आमंत्रण दिया गया है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा।

इस सुनवाई का प्रदेश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ सकता है, विशेषकर ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच।

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