
मसूरी : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में हो रही टोल टैक्स वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने यह निर्णय उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया, जिसमें मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर पार्क की 142 एकड़ भूमि पर लीजधारक कंपनी द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन और सार्वजनिक रास्ते से टोल वसूली पर सवाल उठाए गए थे।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनीता नेगी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने इस भूमि को उत्तर प्रदेश की एक संस्था को एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर पर लीज पर दिया है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के हितों के खिलाफ है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्षो पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। इसके अलावा, हेलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालय और वेधशाला जैसी सुविधाओं को भी लीज पर दे दिया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि कंपनी द्वारा पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित की जा रही है और यह क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है, जिससे यहां के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
दूसरी ओर, कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है, वह सार्वजनिक नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन प्रवेश शुल्क पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को निर्धारित की है और प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पर्यटन विकास परिषद द्वारा पार्क को लीज पर देने के फैसले की प्रति भी मांगी है।




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