Homeराज्यउत्तराखण्डनवरात्रि पर मिलावटखोरों पर शिकंजा , उत्तराखंड में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी.....

नवरात्रि पर मिलावटखोरों पर शिकंजा , उत्तराखंड में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी…..

 

देहरादून : नवरात्रि पर्व के दौरान व्रत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। खासतौर पर कुट्टू के आटे और व्रत में उपयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय टीमों ने निरीक्षण के साथ ही विभिन्न नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं।

आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी दी कि 4 अप्रैल को राज्यभर में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 17 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। गढ़वाल मंडल के कई जिलों से कुल 11 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें कुट्टू का आटा, सूजी, खाद्य तेल, सेंधा नमक, चीनी, चौलाई लड्डू, फलाहारी नमकीन, साबूदाना, काला नमक और सत्तू शामिल हैं। सभी नमूने विश्लेषण के लिए सरकारी खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं और जल्द रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

राज्य के 75 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, और यह अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि कुट्टू के मिलावटी आटे से जनस्वास्थ्य को होने वाले खतरे को देखते हुए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशन में कुमाऊं मंडल के सभी जिलों — नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत — में भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 72 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान राहत की बात ये रही कि कहीं भी खुले कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं पाई गई, जिससे यह स्पष्ट है कि व्यापारी विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। नैनीताल के रामनगर से साबूदाना, सत्तू और काला नमक के नमूने, बागेश्वर से पैक्ड कुट्टू का आटा और सूजी, तथा चंपावत से साबूदाना के नमूने जांच के लिए लिए गए। कुल 6 खाद्य नमूने राज्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए हैं।

रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई उत्पाद मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में उपायुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह कबायत ने निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को साफ निर्देश दिए कि वे गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित उत्पाद ही बेचें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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