बड़ी खबर: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कोर्ट आदेश तक स्थगित

देहरादून – राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया समेत आगामी सभी कार्यवाहियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता समाप्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। आयोग ने तीन दिन पहले ही पंचायत चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी।

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग ने फिलहाल पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई और आदेश के बाद ही पंचायत चुनावों को लेकर कोई नया शेड्यूल सामने आ सकेगा।

 

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