देहारादून-सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर बाकी जगह 50% उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। गर्भवती महिला और दस से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को बहुत ज़रूरी होने की सूरत में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा। यही नियम 55 से अधिक आयु और गंभीर बीमार कर्मियों पर भी लागू होंगे। सरकारी दफ्तरों में समूह ग और घ के कर्मचारियों पर आदेश लागू होंगे। इन कार्यालयों में 50 फीसद उपस्थिति रोटेशन के आधार पर रहेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएं। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो यह बैठकें कम से कम रखी जाएं। इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार जताया।