Homeराज्यउत्तराखण्डशादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, विकास भवन में तैनात कनिष्ठ...

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, विकास भवन में तैनात कनिष्ठ सहायक पर केस दर्ज; दूसरी घटना में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा..

बागेश्वर। जिले में एक युवती ने विकास भवन में तैनात कनिष्ठ सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पिछले चार वर्षों से उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की तहरीर पर बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूरे प्रकरण की जांच पुलिस उपाधीक्षक अजय साह द्वारा की जा रही है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और वर्ष 2020 से आरोपी के संपर्क में थी। आरोपी उधम सिंह नगर जिले के जसपुर का निवासी है और बागेश्वर विकास भवन में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। युवती के अनुसार, आरोपी ने उसे विवाह का वादा कर वर्षों तक संबंध बनाए, लेकिन हाल ही में उसने चुपचाप किसी और से शादी कर ली, जिससे वह मानसिक रूप से आहत है।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर धारा 69, 352, 351 बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अजय साह ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसी बीच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला 1 जून 2022 की रात का है, जब किशोरी घर से अचानक लापता हो गई थी। अगले दिन पिता की खोजबीन के दौरान पता चला कि एक युवक उसे अपने साथ ले गया है। 2 जून को पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया। किशोरी की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और धाराएं बढ़ाई गईं। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और कड़ा संदेश देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular