देहरादून {शैली श्रीवास्तव}- शहर में दुपहिया पर चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य पहनने की डेडलाइन तय कर दी गई है। दस अगस्त से पिछली सवारी के हेलमेट न पहने होने पर पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। पहली गलती पर सौ रुपये, दूसरी पर दो सौ और तीसरी पर पांच सौ रुपये का चालान होगा। आपकों बता दें कि सड़क सुरक्षा व हादसों पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सात जुलाई को पुलिस व परिवहन विभाग को दुपहिया पर पिछली सवारी का हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। सड़क सुरक्षा के लिए चैपहिया में सीट बेल्ट को लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने दस अगस्त से पिछली सवारी के हेलमेट नहीं पहने पर चालान की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं फिलहाल सीपीयूए ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस इस संबंध में जागरुकता अभियान चलाएंगी ताकि इस व्यवस्था के प्रति लोगों को बताया जा सके।
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