Homeअंतर्राष्‍ट्रीयमुस्लिम बैन: फैसला वापस, ट्रंप शासन ने दी US यात्रा की मंजूरी

मुस्लिम बैन: फैसला वापस, ट्रंप शासन ने दी US यात्रा की मंजूरी

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वॉशिंगटन: यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अब उन सभी लोगों को अमेरिका में आने की इजाजत देगा, जिनके पास वैध वीजा होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के अफसर ने शनिवार को यह घोषणा की। अधिकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर बैन लगाने से जुड़े एग्जिक्युटिव ऑर्डर के खिलाफ यूएस फेडरल जज के फैसले को अमल में लाने के लिए ऐसा किया गया है। अफसर ने एक बयान में कहा, ‘हमने वीजाओं पर लगी तात्कालिक रोक के फैसले को वापस ले लिया है। नागरिक, जिनके पास वे वीजा हैं जिन्हें फिजिकली कैंसल नहीं किया गया है या किसी भी अन्य तरह से उनके वीजा वैध हैं, वे अब अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं।’ बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि ट्रंप के ऑर्डर की वजह से करीब 60 हजार ट्रैवल वीजा खारिज हो गए थे।

अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन अपनी लीगल टीम और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटी ने एक अलग बयान में कहा, ‘जज के फैसले के मुताबिक, डीएचएस ने एग्जिक्युटिव ऑर्डर को लागू करने की वजह से लिए गए हर कदम को वापस ले लिया है। डीएचएस अधिकारी अब मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आने वाले यात्रियों की जांच करेंगे।’ हालांकि, डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अफसर जल्द ही बैन को दोबारा लागू करवाने के लिए अपील करेंगे। होमलैंड सिक्यॉरिटी का कहना है कि ट्रंप का आदेश अमेरिका और यहां के नागरिकों की हिफाजत के लिए है और राष्ट्रपति का इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई और नहीं हो सकती।

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आदेश को निलंबित करने वाले अदालती फैसले को ‘हास्यास्पद’ करार दिया था। अध्यादेश पर रोक लगाने का आदेश शुक्रवार रात सिएटल यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स रॉबर्ट ने दिया था। यह अदालती आदेश पूरे अमेरिका में मान्य होता। ट्रंप ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, ‘इस तथाकथित जज की राय हास्यास्पद है और यह रद्द कर दी जाएगी। यह आदेश कानून प्रवर्तन को हमारे देश से दूर ले गया है।’

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