मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 बिन्दुओं पर हुई चर्चा, इन-इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर…..

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देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने हैम्प के रेशों से बनी जैकेट पहनकर कैबिनेट बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक उपयोग की हैम्प में नशे का तत्व नहीं होता है। राज्य में औद्योगिक उपयोग की हैम्प की किस्म विकसित की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके रेशों से बने उत्पादों की बहुत मांग है और इसकी अच्छी कीमत मिलती है। उत्तराखंड में इसके उत्पादन  की काफी सम्भावना है। इससे ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। यह हैम्प प्राकृतिक रूप से होने वाली हैम्प से अलग होती है। वही बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिसमे से दो विषय वापस लिये गये जबकि एक विषय पर कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में यह रहे बिंदु

  • केंद्रीय सेवा नियमावली- 2006 के संशोधन को मिली सहमति.
  • भारतीय वन सेवा नियमावली में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधन को राज्य की सहमति के लिए बनाई गई कमेटी.
  • आउटसोर्स भर्ती के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाया गया.
  • सेस जमा करने के लिए खोला गया नया खाता.
  • सहायक अभियंता 30, अपर अभियंता 30, को चयनित किया गया है, जो प्रदेश के कई सरकारी भवनों आपदा की दृष्टि से अपडेट किया जाएगा. इसके लिए 3076 करोड़ का आएगा खर्च.
  • भूकंप के दृष्टिगत राज्य के भीतर दीनदयाल उपाध्याय भूकंप सुरक्षा योजना को तैयार किया है. इसमें करीब 5 साल में 150 करोड़ का आएगा खर्च.
  • सामूहिक रेडियो कमेटी बनाई गई. इसके लिए 10 लाख का अनुदान और हर साल 2 लाख रुपये अनुदान परिचालन के लिए दिया जाएगा.
  • DMMC (Disaster Mitigation And Management Centre) में USDMA (Uttarakhand State Disaster Management Authority) को शामिल करने पर कैबिनेट की लगी मुहर.
  • व्यवसाय संघ के यूनियन पर सरकार का शिकंजा. अब कुल कर्मचारी के 30 फीसदी कर्मचारी ही संघ में रहेंगे शामिल.
  • सहायक वित्त अधिकारी का नाम बदलकर सहायक लेखा अधिकारी किया गया.
  • श्रम विभाग अधिनियम- 1970 में संशोधन.
  • आयुष चिकित्सा अधिकारी को प्रैक्टिस भत्ता, जारी समय से दिया जाएगा, 4 जनवरी 2017 से अभी तक का भत्ता दिया जाएगा.
  • स्टार्टअप नीति में किया गया संशोधन.
  • स्टोन क्रेसर, स्टोन स्क्रीन प्लांट, मोबाइल क्रेसर, मोबाइल स्क्रीन प्लांट के लिए बनाई गई नीति पर मुहर. रजिस्ट्रेशन की अवधि 5 साल से 10 साल की गई. यानी आवेदन को शुल्क 20 लाख देने होंगे. प्लांट लगाने के लिए सरकारी वन से 100 मीटर दूर होना चाहिए, नदी के किनारे से 3 किलोमीटर होना चाहिए. पुराने प्लांट का दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पर उन पर भी होगा लागू.
  • 31 मार्च 2019 तक जिन शिक्षकों ने टीटी पास कर लिए हैं उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी.
  • उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम-2019 के धारा- 61 में संशोधन किया गया.
  • उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.

 

 

 

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