देहरादून- पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तीन बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब फिलहाल इसी नियम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया था। इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है।