देहरादून समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में शरणार्थी के तौर पर रहने वाले तिब्बती नागरिक भी भारतीय पासपोर्ट के हकदार हो सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे कुछ तिब्बती नागरिकों को पासपोर्ट हासिल करने का हकदार पाया गया है। बता दे कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट उन्हीं तिब्बती नागरिकों को मिलेगा, जिनका जन्म भारत में वर्ष 1950 से वर्ष 1987 के बीच हुआ हो।
इस आदेश के क्रम में देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक तिब्बती नागरिक से पासपोर्ट बनाने के लिए संपर्क किया है।
सौजन्य से : दैनिक जागरण