ट्रिपल तलाक “असंवैधानिक”,इससे महिला अधिकारों का हनन होता है:इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में गुरुवार को ट्रिपल तलाक या मुस्लिम पुरुषों द्वारा सिर्फ तीन बार ‘तलाक’ कहकर पत्नी को तलाक दे दिए जाने को असंवैधानिक बताया है, और कहा है कि इससे महिला अधिकारों का हनन होता है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता.

हाईकोर्ट ने कहा, “किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ उन अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते, जो प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने प्रदान किए हैं…”

गौरतलब है कि तीन बार तलाक को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है, जिनमें महिलाओं का आरोप है कि उन्हें फेसबुक, स्काइप और व्हॉट्सऐप के ज़रिये भी तलाक दिया जा रहा है.
मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी तादाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों में सबसे ज़्यादा है. भारत के संविधान में मुस्लिमों को उनकी शादियां, तलाक तथा विरासत के मुद्दों को अपने सिविल कोड के ज़रिये तय करने का अधिकार मिला हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इसी साल केंद्र सरकार से यह जांचने के लिए कहा था कि क्या इस कानून में दखल देने से इस समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

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