Homeराज्यउत्तराखण्डओएनजीसी को हाई कोर्ट का आदेश,डेलीवेज कर्मचारियों 48 घंटो में नियमित करे!

ओएनजीसी को हाई कोर्ट का आदेश,डेलीवेज कर्मचारियों 48 घंटो में नियमित करे!

अभी-अभी : नैनीताल है कोर्ट ने ओएनजीसी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओएनजीसी 48 घण्टे के अंदर डेलिवेज कर्मचारियों को नियुक्ति दे अन्यथा कोर्ट के आदेश की का पालन नही होने पर अवमानना मान कर कानूनी कार्यवाही की जायगी ।
 मामले के अनुसार ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह सन् 1981 से ओएनजीसी में डेलिवेज कर्मचारी के रूप में कार्यरत है अभी तक उनका नियमितीकरण नही हुआ है और विभाग ने सन् 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर कहा था कि विभाग में जिस समय पद रिक्त होंगे उस समय इन डेलीवेज कर्मचारीयो को नियमित किया जायेगा परन्तु  अभी तक विभाग ने उनको नियमित नही किया गया । जिसको लेकर विभाग ने सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की इस आदेश के खिलाफ यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ओएनजीसी को आदेश दिया है कि इन डेलिवेजर कर्मचारीयों को 48 घण्टे के भीतर नियमित करें अन्यथा आपके खिलाफ आदेश की अवमानना होने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
Vision Desk 3
Vision Desk 3http://vision2020news.com/
उत्तराखंड ताज़ा समाचार - Vision 2020 News gives you the Latest News, Breaking News in Hindi.Uttarakhand News, Dehradun News, Latest News, daily news, headlines, sports, entertainment and business from Uttarakhand, India.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular