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उत्तराखंड निर्वाचक नामावली हुए बदलाव, अब साल में चार बार निर्वाचन नियमावली में मतदाता जोड़ सकेंगे नाम।

देहरादून – भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद उत्तराखंड निर्वाचन नामावली की अहर्ता तिथियों में बदलाव किया गया है। अब मतदाता साल में 4 बार निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल में एक बार 1 जनवरी को ही निर्वाचन नियमावली में नाम सम्मिलित करा सकते थे।

लेकिन निर्वाचन आयोग ने तिथि में बदलाव किया है, अब साल में 4 बार जो किशोर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है। वह अपना मतदाता कार्ड बनवा सकते थे। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अब क्वालीफाइंग डेट में बदलाव कर दिया है। अब साल में 4 बार मतदाता निर्वाचक नियमावली में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हर साल इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि यह बदलाव भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों को आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इन्हीं तिथियों के आधार पर अब मतदाता मतदान सूची में अपना नाम दाखिल करा सकते हैं और त्रुटि भी ठीक करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपना आधार नंबर देने की भी अपील की है।

उन्होंने कहा कि आधार नंबर से मतदाता पहचान पत्र की सही जानकारी आयोग को मिल सकेगी और फर्जी पहचान पत्र बनाने पर लगाम लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मतदाता अपना आधार नंबर देगा उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी यानी आधार नंबर को पब्लिश नहीं किया जाएग।

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