
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 09 जून, 2021 को असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का अनावरण किया गया तथा असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित दो योजनाओं की घोषणा की गयी। इसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शामिल है।
अपर श्रम आयुक्त बी0के0 राय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पतालों तथा बोर्ड द्वारा चिन्हित अस्पतालों में पॉच लाख रूपये की सीमा तक निःशुक्ल चिकित्सा सुविधा करायी जायेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में पचास हजार रूपये 50 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रूपये तथा पूर्ण शारीरिक अक्षमता दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों ऑख या एक पैर एक ऑख की क्षति हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में बोर्ड स्द्वारा सम्बन्धित श्रमिक के आश्रित को दो लाख रूपये अनुमान्य किया जायेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का उ0प्र0 सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। श्रमिक अपना पंजीयन ूूण्नचेइण्पद के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया में स्वयं अथवा किसी जनसुविधा केन्द्र, सी0एस0सी0, लोक वाणी के माध्यम से करा सकते है। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा मोबाइल ओ0टी0पी0 हेतु मोबाइल नम्बर आवश्यक होगा। पंजीयन हेतु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के असंगठित श्रमिक अथवा स्वरोजगारी में जिनकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से कम है, इसके लिए पात्र होंगे।