नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के तल्लीताल स्थित सील किए गए स्लॉटर हाउस को लेकर दायर जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को आदेश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर स्लॉटर हाउस खोलने या बंद रखने पर स्पष्ट निर्णय लें।
इस मामले में इस्लामिया मुस्लिम बोर्ड की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करीब एक सप्ताह पहले स्लॉटर हाउस को बंद कर सील कर दिया गया है। अब ईद का त्योहार निकट है, और धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के लिए तीन दिनों के लिए स्लॉटर हाउस को खोले जाने की मांग की गई है।
राज्य प्रदूषण बोर्ड की आपत्ति
सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि तल्लीताल स्लॉटर हाउस प्रदूषण मानकों और नियमों का पालन नहीं कर रहा था। बोर्ड को बार-बार स्थानीय नागरिकों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं। जांच में स्लॉटर हाउस संचालन में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके चलते बोर्ड को उसे सील करना पड़ा।
कोर्ट की संतुलित टिप्पणी
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया कि वे धार्मिक भावनाओं और पर्यावरणीय नियमों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के भीतर उचित निर्णय लें।