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सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, कही ये बड़ी बात

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र को सीमित करते हुए स्पष्ट किया है कि सूचना आयोग किसी अन्य अधिकारी से जांच का आदेश नहीं दे सकता। न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी और आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि आयोग का काम केवल सूचना न मिलने के कारणों की जांच करना और जुर्माना लगाने तक सीमित है।

यह फैसला उस मामले में आया है, जहां सूचना आयोग ने हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसे धारा 18 के दायरे से बाहर माना और 2017 के आदेश को रद्द कर दिया।

इस निर्णय से सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट सीमा तय हुई है, जिसमें आयोग स्वतंत्र जांच का आदेश नहीं दे सकता, बल्कि केवल सूचना प्रदान न करने के कारणों की जांच कर सकता है।

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