टिहरी गढ़वाल: चरस के दो तस्करों को विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। जिसमें एक आरोपी को 8 साल और दूसरे को 10 साल सश्रम कारावास सहित जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही जुर्माना न देने पर आरोपियों को तीन-तीन महीने और जेल में रहना होगा।
नशा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि पंचायत चुनाव 2019 के दौरान लंबगांव थाना पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। 14 अक्टूबर 2019 को कौड़ार पुलिस चौकी क्षेत्र लगभग 12 बजे रात पुलिस ने मुखबिर की कन्फर्म सूचना पर एक स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका। जिसमें दो लोग सवार थे और पुलिस को देखते ही वो घबरा गए। दोनों लोग उत्तरकाशी से आ रहे थे। तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। आरोपी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा जिला उत्तरकाशी के निवासी हैं। जिनके नाम –
- फूल सिंह पुत्र कलम सिंह
- धर्म सिंह पुत्र रतन सिंह
चेकिंग के दौरान ढाई किलो चरस बरामद हुई
पुलिस ने फूल सिंह के कब्जे से 1 किलो जबकि धर्म सिंह के कब्जे डेढ़ किलो चरस बरामद की। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने बताया कि वो चरस बेचने के लिए ऋषिकेश ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गवाह, माल बरामदगी, राजपत्रित अधिकारी के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
करीब पांच साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
मामले का ट्रायल करीब पांच वर्षों तक चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 37 कागजी साक्ष्य और गवाह पेश किए गए और अभियुक्तों को कठोर सजा देने की मांग की गई। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त फूल सिंह को आठ वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि आरोपी धर्म सिंह को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।




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