पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज…

हरिद्वार – पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई। चैंपियन के वकील ने हत्या के प्रयास (IPC धारा 307) को हटाने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया।

सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने विवेचना की जिम्मेदारी बदलते हुए विवेचक से हटाकर क्षेत्राधिकारी (CO) को जांच सौंपने के आदेश दिए हैं। यह कदम मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

गौरतलब है कि 25 जनवरी को खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में चैंपियन को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद हैं। इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जांच अब CO के हाथों में होगी और किसी भी नई जानकारी या कार्रवाई से उनकी स्थिति पर असर पड़ सकता है।

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