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प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली तैयार, 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना।

देहरादून – प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन के बाद, नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।

10 नवंबर के आसपास नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने हाल ही में नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

इस नियमावली में निकायों में ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल है। अनुमोदन मिलने के बाद, यह नियमावली लागू हो जाएगी, जिससे यह साफ हो सकेगा कि किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ओबीसी के कौन से पद होंगे।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस फार्मूला के आधार पर ही पदों का निर्धारण किया जाएगा। देहरादून नगर निगम सहित कई निगमों के मेयर की कुर्सी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।

10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना

नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होगी। इस प्रक्रिया के तहत अगले एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू होगी, और राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुटा हुआ है।

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