हल्द्वानी : सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद आर्थिक परेशानी के चलते इलाज में देरी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने PM-RAHAT (Prime Minister–Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment) योजना लागू की है। योजना के तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक के उपचार के लिए है।
सड़क हादसे में घायलों को बड़ी राहत
आरटीओ प्रवर्तन, अरविंद पांडे ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिले और पैसे की कमी इलाज के रास्ते में बाधा न बने। योजना के तहत मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पात्र पीड़ितों को देशभर में चिन्हित नामित अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ मिलेगा। गंभीर स्थिति में शुरुआती उपचार को प्राथमिकता देने की व्यवस्था भी योजना में की गई है।
1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
PM-RAHAT को पुलिस के e-DAR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के TMS 2.0 सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की सूचना, अस्पताल में उपचार और क्लेम प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाता है। दुर्घटना की स्थिति में 112 के माध्यम से भी सहायता और निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
केंद्र सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद ‘गोल्डन ऑवर’ में उपचार उपलब्ध कराकर जान बचाने की संभावना को बढ़ाना और आर्थिक कारणों से इलाज में होने वाली देरी को कम करना है।