उत्तराखंड: नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

haridwar rape case minor boyहरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने 11 साल के बच्चे से  कुकर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सुनवाई में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 36 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

स्पेशल कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा 

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के मुताबिक, 14 अप्रैल 2021 को सुबह करीब साढ़े पांच बजे आरोपी ने नीलधारा जंगल के पास 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित बच्चे ने किसी तरह से आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने परिजनों को बताया कि युवक उसे किसी काम के बहाने ले गया. जिसके बाद उसने बच्चे से कुकर्म की कोशिश की जिस पर विरोध जताने पर बच्चे के साथ जबरदस्ती कर उससे मारपीट भी की गई.

मामले में परिजनों की शिकायत मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पंतदीप पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी की पहचान

  • राजू पुत्र रामू यादव, निवासी मसूरी मुतिहा, जनपद बहराइच (उत्तर प्रदेश)

कोर्ट ने आरोपी को किया दोषी करार, 10 साल की जेल  

इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने क्रमशः नौ गवाह पेश किए और विभिन्न साक्ष्य अदालत के सामने रखे. सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे निर्धारित समय में जमा करना अनिवार्य होगा.

कुकर्म का विरोध करने पर बच्चे से मारपीट 

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