हरिद्वार : हरिद्वार जिले में अब दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर खाद्य कारोबारियों की मनमानी नहीं चलेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के आदेशानुसार, 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स के काउंटर व ट्रे पर निर्माण तिथि (Manufacturing Date), अवसान तिथि (Expiry Date) और ‘यूज़ बाई’ (Use By) डेट स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए नया नियम
इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से शंकर आश्रम स्थित ‘मोहन जी की पूरी वाले’ के हॉल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की। इस आदेश के बाद अब उपभोक्ताओं को ताजगी की सटीक जानकारी मिलेगी।
26 अक्टूबर से मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य
कार्यशाला में उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत, सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और कैलाश चन्द्र टम्टा ने व्यापारियों को नए नियमों की बारीकियों से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय द्वारा 17 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया गया था, जिसका अनुपालन 26 अक्टूबर से पूरे जिले में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा।



