देहरादून – राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है।
डीएम सविन बंसल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था। वहीं, आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने इस निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।
डीएम ने आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर पूछा है कि किस आधार पर निलंबन के आदेश को निरस्त किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन को ओवररेटिंग और ओपन बार के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
जनसुनवाई में स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों ने शिकायत की थी कि ओपल लॉज बिल्डिंग में स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब पिलाई जा रही है, जिससे वहां से निकलना दूभर हो गया है।
डीएम ने एसडीएम सदर से जांच कराई, जिसमें पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित हो रहा है। इसके अलावा, दी लीकर हब नामक विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकान के आसपास कई अवैध दुकानें भी थीं, जो शराब सेवन से जुड़े सामान बेच रही थीं। जांच में भारी मात्रा में शराब की बोतलें और सेवन के लिए कप एवं गिलास भी मिले।
इस पर 5 लाख रुपये की चालानी कार्रवाई की गई और शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के विपरीत स्टे देकर दुकान को खोलने के आदेश जारी कर दिए।
डीएम ने इस पर सवाल उठाया कि स्टे आदेश का आधार क्या है और किस नियम का पालन किया गया है। मोहल्ले के लोगों ने भी इस पर विरोध जताया, जिसके चलते डीएम ने आबकारी आयुक्त के स्टे आदेश के बावजूद दुकान खोलने से इनकार कर दिया।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि स्थानीय लोगों की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए शराब की दुकान को निलंबन अवधि में खोलने पर रोक लगा दी गई है।
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