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समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण में नया बदलाव , आधार से होगी फोटो की स्वीकृति….

देहरादून : उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में स्थित उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों में विवाह और वसीयत का पंजीकरण किया जा सकेगा। पहले यह सुविधा केवल सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इस दिशा में सिफारिश की है।

समिति की सिफारिश के अनुसार, प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्थित उप निबंधक कार्यालयों में जल्द ही विवाह पंजीकरण और वसीयत पंजीकरण की सुविधा शुरू हो जाएगी। यह कदम अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त करने के लिए लिया गया था, जिसमें विवाह पंजीकरण को सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू करने पर सहमति बनी थी।

राज्य सचिवालय में हुई समिति की बैठक में यूसीसी पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीकरण से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में पोर्टल को और सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया गया। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब विवाह पंजीकरण के लिए शादी की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बजाय, दंपत्ति के आधार कार्ड से स्वचालित रूप से फोटो ली जाएगी।

इसके अतिरिक्त, समिति ने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र को डीजी लॉकर में उपलब्ध कराने पर भी अपनी सहमति दी, जिससे यह प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।

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