
स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने स्वच्छ हरिद्वार अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार में चलने वाले सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों में गार्बेज बैग रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
हरिद्वार वाहनों में गार्बेज बैग रखना हुआ अनिवार्य
धर्मनगरी हरिद्वार की स्वच्छता बनाए रखने को लिए जिला प्रशासन ने खास पहल शुरू की है। हरिद्वार में अब वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन संचालन के दौरान सड़क, सार्वजनिक स्थलों अथवा खुले स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि कोई वाहन चालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग और संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से जनपद भर में नियमित जांच और निगरानी की जाएगी, ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
बढ़ते कचरे की समस्या को लेकर लिया गया फैसला
बता दें कि ये निर्णय खासतौर पर बढ़ते कचरे की समस्या और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि वाहनों में गार्बेज बैग अनिवार्य करने से सड़क किनारे कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और लोगों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।
इसके साथ ही इससे हरिद्वार की धार्मिक और पर्यटन नगरी की स्वच्छ एवं सुंदर छवि को भी मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वह प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ हरिद्वार के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।



