उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले जोड़े को मिली कानूनी मंजूरी, अन्य जिलों से भी आए आवेदन…

देहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के लिए प्राप्त तीन आवेदनों में से एक को कानूनी मान्यता दे दी गई है। देहरादून जिले के पहले जोड़े को इस कानून के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। हालांकि, दून से प्राप्त दो आवेदनों के अलावा एक आवेदन दूसरे जिले से भी आया था।

पहला पंजीकरण देहरादून से हुआ है, हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, पहला पंजीकरण दून क्षेत्र में ही हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को समान नागरिक संहिता के तहत कानूनी मान्यता मिलने के बाद, दून में दो जोड़े सबसे पहले पंजीकरण कराने के लिए आगे आए हैं।

दोनों जोड़ों ने यूसीसी पोर्टल पर आवेदन किया था। इसके अलावा राज्य के दूसरे जिले से भी एक जोड़े ने आवेदन किया है। पुलिस आवेदनों की जांच कर रही है और दस्तावेज़ तथा दावे सही पाए जाने के बाद पहले जोड़े को कानूनी तौर पर लिव इन में रहने की अनुमति दी जाएगी।

पंजीकरण के लिए 16 पेज का फॉर्म भरना होगा: यूसीसी अधिनियम के तहत, जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन्हें 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और यह भी बताना होगा कि भविष्य में यदि वे विवाह करना चाहें तो वे इसके योग्य हैं या नहीं। इसके साथ ही, जोड़ों को पिछले लिव इन संबंधों का विवरण भी देना होगा।

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