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गियर वाली बाइक चलाने से पहले जान लें ये जरूरी बात,बदले दोपहिया DL के नियम

दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार के नए प्रावधानों के बाद गियर और बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों के लाइसेंस को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब आरटीओ प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नए नियमों के अनुसार, गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति स्कूटी समेत बिना गियर वाले दोपहिया वाहन भी चला सकता है। हालांकि, इसके विपरीत बिना गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति गियर वाली बाइक नहीं चला सकेगा।

गियर वाली बाइक के लाइसेंस पर स्कूटी चला सकेंगे

आरटीओ प्रशासन के अनुसार, यदि किसी चालक के पास गियर वाले दोपहिया वाहन का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे स्कूटी या अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

यानी अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी शामिल है, तो आप गियर और बिना गियर दोनों तरह के दोपहिया वाहन चला सकते हैं।

बिना गियर वाले लाइसेंस पर नहीं चला पाएंगे गियर वाली बाइक

नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात उन वाहन चालकों के लिए है जिनके पास केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस है।

ऐसे लाइसेंस धारक को गियर वाली बाइक या मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। गियर वाली बाइक चलाने के लिए संबंधित श्रेणी का लाइसेंस होना जरूरी होगा।

इसलिए जिन लोगों के पास केवल स्कूटी या बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी का लाइसेंस है, उन्हें गियर वाली बाइक चलाने से पहले अपने लाइसेंस की श्रेणी जरूर जांच लेनी चाहिए।

जन विश्वास अधिनियम 2026 के बाद क्या बदला?

आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के मुताबिक, जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (6) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस प्रावधान के अनुसार, गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए ड्राइविंग टेस्ट में सफल व्यक्ति को बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए भी सफल माना जाता है।

यही वजह है कि गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस रखने वाले चालक को स्कूटी चलाने के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

नए लर्निंग लाइसेंस आवेदकों को रखना होगा खास ध्यान

नियमों में बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब नए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं।

अब आवेदन करते समय दोपहिया वाहन की सही श्रेणी का चयन करना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए लर्निंग लाइसेंस लेता है, तो उसके आधार पर जारी होने वाला स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी श्रेणी का होगा।

ऐसे लाइसेंस के आधार पर बाद में गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, यदि कोई व्यक्ति शुरुआत में गियर वाले दोपहिया वाहन का लर्निंग लाइसेंस लेता है और उसके आधार पर स्थायी लाइसेंस प्राप्त करता है, तो वह गियर वाली बाइक के साथ-साथ बिना गियर वाली स्कूटी भी चला सकेगा।

पुराने लाइसेंस धारकों के लिए क्या है नियम?

मौजूदा लाइसेंस धारकों के लिए गियर वाली बाइक के लाइसेंस से स्कूटी चलाने पर कोई नई रोक नहीं लगाई गई है।

इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास पहले से गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी लाइसेंस है, वे पहले की तरह स्कूटी और अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चला सकते हैं।

मुख्य बदलाव नए लाइसेंस की श्रेणी तय करने और नए लर्निंग लाइसेंस के मामलों में महत्वपूर्ण है।

लाइसेंस बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय वाहन की सही श्रेणी का चुनाव करना जरूरी है। गलत श्रेणी का चयन करने पर स्थायी लाइसेंस उसी श्रेणी में जारी हो सकता है और बाद में गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने में परेशानी हो सकती है।

आरटीओ प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अपनी जरूरत के अनुसार दोपहिया वाहन की सही श्रेणी का चयन करें।

आसान भाषा में समझें

  • गियर वाली बाइक का वैध स्थायी DL: गियर और बिना गियर दोनों दोपहिया चला सकते हैं।
  • सिर्फ बिना गियर वाले दोपहिया का DL: गियर वाली बाइक नहीं चला सकते।
  • नया लर्निंग लाइसेंस: आवेदन करते समय श्रेणी का सही चुनाव जरूरी।
  • गियर वाले दोपहिया का लर्निंग DL: आगे स्थायी DL मिलने पर स्कूटी भी चला सकेंगे।
  • बिना गियर वाले दोपहिया का लर्निंग DL: इसके आधार पर गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।

इसलिए अगर आप नया दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो आवेदन करते समय यह जरूर तय कर लें कि भविष्य में आपको किस तरह के दोपहिया वाहन चलाने हैं। सही श्रेणी का चयन करने से बाद में लाइसेंस को लेकर किसी तरह की परेशानी या कानूनी असमंजस से बचा जा सकता है।

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