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जमीनों पर अवैध कब्जा और धोखाधडी के अपराधों में लिप्त अभियुक्त को दून पुलिस ने जिले की सीमा से किया बाहर, 6 महीने तक जिले में प्रवेश न करने की दी हिदायत।

देहरादून – जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधडी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर एडवोकेट विकेश नेगी को देहरादून पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। बता दें विकेश नेगी पर आरटीआई और वकालत की आड़ में जमीनों पर अवैध कब्जा करने के गभीर आरोप हैं।

छह महीने के लिए किया जिला बदर

बता दें एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के खिलाफ गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में थाना नेहरू कालोनी पुलिस ने एडवोकेट विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी धर्मपुर को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया है।

जमीनों पर अवैध कब्जा करने समेत कई मुक़दमे हैं दर्ज

पुलिस ने बताया विकेश नेगी एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है। आरोपी विकेश नेगी के खिलाफ बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा और धोखाधडी से सम्बन्धित कई मुक़दमे दर्ज हैं, जिसके सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका को सौंपी गई।

जिले की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत

डीएम द्वारा रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ छह माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके बाद गुरुवार को आरोपी विकेश नेगी को पुलिस ने ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर टिहरी की सीमा में छोड़ दिया। इसके साथ ही छह माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई है।

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