देहरादून : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में कोतवाली डालनवाला निवासी: संदीप उर्फ संजू पुत्र दिलीप कुमार निवासी 114 ओल्ड डालनवाला देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध नकबजनी, चोरी ,शस्त्र अधि0 से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं।
अभियुक्त का कोतवाली डालनवाला पर आपराधिक इतिहास होने एवं अभियुक्त की छवि आम-जनता के मध्य आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के दृष्टिगत उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी।
उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 12-05-26 को अभियुक्त को जनपद सीमा के सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी कर आमजनता के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त 06 माह की अवधि मे अभियुक्त जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
