
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मार्गों पर सड़क कटिंग और मोबाइल टावर लगाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए, एडीबी सहित अन्य संस्थाओं के प्रस्तावों पर सशर्त अनुमति दी गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क खोदने का कार्य रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किया जा सकता है और अनुमतियां 10 नवंबर के बाद ही जारी की जाएंगी। कार्य समाप्ति के बाद सड़क को समतल और चलने योग्य बनाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि बिजली लाइन, पेयजल, सीवरेज, गैस पाइपलाइन के भूमिगत कार्यों पर जिला प्रशासन की QRT टीम निगरानी रखेगी। मानकों का उल्लंघन, अनुमति से अधिक रोड कटिंग, सड़क खुदी छोड़ना या सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी करने पर जब्ती और मुकदमा किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संस्थाओं को एनओसी और कटिंग चार्ज मिलने के बाद ही अनुमति मिलेगी। उन्होंने यूपीसीएल और अन्य एजेंसियों को पर्यवेक्षण और सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों के दौरान बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे।
स्मार्ट सिटी के उपकरणों और कैमरों को नुकसान पहुंचने की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संस्थाओं को स्मार्ट सिटी से एनओसी मिलने के बाद ही कार्य की अनुमति दी जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी तीरथपाल सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, यूपीसीएल, एडीबी, यूयूएसडीए, रिलायंस जियो, गेल, वोडाफोन सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।



