चमोली – चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित वैतरणी के STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) में पिछले सप्ताह दो भालुओं और उनके शावक की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद, केदारनाथ वनप्रभाग ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार, जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से भालू और उसका शावक दोनों की मौत हो गई, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में बड़ी चूक हुई है।
इस मामले में, जल संस्थान के ईई (कार्यकारी अभियंता) सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आरोपियों पर आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें सात साल तक की सजा हो सकती है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत यह सजा निर्धारित की गई है।
वहीं, वनप्रभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद जल संस्थान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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