

नन्ही परी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने पर लोगों में आक्रोश देखा गया था। इसके साथ ही इस दौरान इस केस से जुड़ी अधिवक्ता को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने का मामला भी सामने आया था। अब ये मुद्दा नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस किए जारी
नन्ही परी हत्याकांड मामले में दोषियों के बरी होने के बाद उनकी वकील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। इस सभी को कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने को कहा है। इसके साथ हीकोर्ट ने एसएसपी और एसटीएफ देहरादून को भी पक्षकार बनाया है।
कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा सवाल
हाईकोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों से सवाल पूछा है अगर कोई भड़काऊ या धमकी भरे बयान पोस्ट करता है तो उन्हें हटाने के लिए उनके पास क्या कोई व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई तकनीक है जो ऐसे पोस्ट को अपने आप डिलीट कर सके? इस पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट इससे पहले संबंधित महिला अधिवक्ता को सुरक्षा देने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को दे चुकी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि “अधिवक्ता केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अभियान चलाना निंदनीय है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ धमकी और नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।



