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देहरादून जिलाधिकारी का बड़ा फैसला , सुद्धोवाला की वाइन शॉप का लाइसेंस किया निरस्त….

देहरादून : जन भावनाओं के पक्ष में सख्त फैसला लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने सुद्धोवाला स्थित विवादित वाइन और बियर शॉप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद जिला आबकारी अधिकारी को जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कदम जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्राम सुद्धोवाला के समीप स्थित वाइन और बियर शॉप के मामले में लिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस शॉप का लाइसेंस निरस्त किया गया।

ग्रामीणों का आरोप था कि यह शराब की दुकान शिक्षण संस्थान और डिपार्टमेंटल स्टोर के पास स्थित है, जिससे छात्रों और छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और आसपास के लोग भी परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय महिलाएं और बुजुर्ग लंबे समय से धरने पर बैठे थे। डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

वहीं, वाइन और बियर शॉप के स्वीकृत स्थान और वर्तमान स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि शराब की दुकान की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई थी, लेकिन यह दुकान भाउवाला रोड पर स्थित है, जो मानकों का उल्लंघन करता है। वहीं, दुकान के मालिक ने अपनी सफाई में कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस प्राप्त किया था और जिस स्थान पर दुकान स्थित है, वह कमर्शियल संपत्ति है और एमडीडीए से स्वीकृत है।

इस निर्णय पर क्षेत्रीय विधायक ने भी डीएम से मुलाकात की थी और स्थानीय ग्रामीणों का समर्थन किया था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस मामले में स्थानीय अधिसूचना इकाई से रिपोर्ट प्राप्त करने और सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया।

 

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