जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला, कई वस्तुओं पर घटा टैक्स – जानें किस पर मिलेगा राहतl
जीएसटी की दरों को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर आखिरकार फैसला हो गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन विचार-विमर्श के बाद जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने नई दरें घोषित कर दी हैं और बताया है कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन पर टैक्स बढ़ेगा।
नई व्यवस्था में 12% और 28% वाले कर ढांचे को खत्म कर दिया गया है। अब 5% और 18% वाले पुराने स्लैब बरकरार रहेंगे, जबकि पहली बार 40% का नया टैक्स स्लैब बनाया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।
इन सामानों पर जीएसटी घटा-
- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट – पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- घी, मक्खन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- नूडल्स और नमकीन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- बर्तन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- सिलाई मशीन – पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
कृषि से जुडे सामान:-- ट्रैक्टर टायर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- ट्रैक्टर पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा
- सिंचाई की मशीन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- कृषि मशीनरी पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
हेल्थ सेक्टर से जुड़े सामान:-
- हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
- थर्मामीटर पहले 18% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- ऑक्सीजन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
- डायग्नॉस्टिक किट पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5%
ऑटो-मोबाइल सेक्टर:-
- छोटी कारें पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
- मोटरसाइकिलों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
शिक्षा क्षेत्र का भी जान लीजिए:-- मैप, चार्ट, ग्लोब पहल 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0% लगेगा
- पेंसिल, क्रेयॉन पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 0%
- एक्सरसाइज बुक पहले 5% जीएसटी लगता था, पर अब 0%d
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी जान लें:-- एयर कंडीशनर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18% लगेगा
- टीवी (32 इंच से बड़ा) पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
- वॉशिंग मशीन पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब 18%
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदि
- चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जल
- सुगंधित पेय पदार्थ और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
- पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी सभी कारें
- निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जहाज
- जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया। वहीं, ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।


रोजमर्रा के सामान:-

