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बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 2.42 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक।

हल्द्वानी – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम से भेजे गए ₹2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई करते हुए रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में बीती 8 फरवरी को हुए दंगा में नुकसान के बदले में आरोपी अब्दुल मलिक को ₹2.42 करोड़ का नोटिस भेजा था।

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