विज़न 2020 न्यूज: बागेश्वर में तेज स्पीड से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में आरोपी ड्राईवर को 50 हजार जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि चार जनवरी 2014 को चालक हरीश कर्म्याल ने अपने वाहन संख्या यूके 02-टीए 0710 को तेजी व लापरवाही से चलाकर सूरज कुमार पुत्र मधन राम को घायल कर दिया। इस हादसे में सूरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित की ओर से इसकी रिपोर्ट बागेश्वर कोतवाली मेें दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की अदालत में चली। सभी तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने आरोपी हरीश कर्म्याल निवासी कर्मी कपकोट को दो वर्ष के कारावास की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर मिली दो साल की सजा
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