उत्तराखंड में शादियों में शामिल होने वाले लागों के संख्या को जहां सरकार के द्धारा सीमित करते हुए ये संख्या 20 की गई है,वहीं अब सरकार के द्धारा शादियों में शामिल होने वाले 20 लोंगों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार के द्धारा शादियों में शामिल होने वाले सभी लोंगों को कोराना की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। ऐसा करने से शादियों के माध्यम से कोरान के बढ़ते प्रभाव को खत्म किया जा सकता है।