
शैली देहरादून- त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट में आज निम्न मुद्दों पर मुहर लगी।उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान प्रावधान 2018 अध्यादेश कैबिनेट में पास इसके अंतर्गत लागू तिथि से 3 वर्ष तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी पूर्व में 2016 के अध्यादेश की नियमावली कब तक लागू होगी जब तक नई नियमावली नहीं बन जाती है। इस अध्यादेश का संबंध केवल मलिन बस्तियों के लिए ही है।
किशोरी बालिका सेनेटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत प्रति पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹2 प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी इसके लिए राज्य सरकार छह करोड रुपए का रिवाल्विंग फंड बनाएगी।
राज्य पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय कार्यालय उत्तराखंड लखनऊ को धन कर संबंधित कार्मिकों को देहरादून वापस बुलाया जाएगा । इस वक्त 4 कार्मिक कार्यरत है।
उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को मंजूरी।
न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी कोर्ट फीस ट्रेजरी के अतिरिक्त ई पेमेंट को मंजूरी । यह व्यवस्था नैनीताल हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में लागू होगी।
उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक एव उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2018 को मंजूरी।
डब्ल्यूएचओ सहायतित उत्तराखंड परियोजना मे 25 ITI को चुन कर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।
सम्मेलन उत्तराखंड निवेश सम्मेलन 2018 को मंजूरी। 25 करोड़ का बजट स्वीकृत 1250 करोड़ जारी करने को मंजूरी।
