उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिधु, जो 2016 में सेवानिवृत्त हुए, ने सीएटी से अपील की है कि वह राज्य सरकार को आदेश देकर उनकी ग्रैच्युरिटी और पूर्ण पेंशन जारी करवाए।
उत्तर देने के लिए उत्तराखंड सरकार को 19 दिन दिए गए हैं। गौरतलब है कि सिंधु को 2013 में जमीन अधिग्रहण मामले में चार्जशीट किया गया था। उनके खिलाफ आरोपों के चलते, राज्य सरकार ने उनकी पूरी पेंशन और अन्य लाभ वापस ले लिया था।
नतीजतन, सिद्धू पूर्ण पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो रिटायर होने वाले अधिकारियों का हक़ होता है।

